हरिद्वार। बाबा रामदेव की कोरोना की दवा के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित सभी विपक्षीगणों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता मनि कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दिव्य फार्मेंसी ने आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन नहीं किया है और न ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार से कोई अनुमति ली गई। याचिका में कहा कि आयुष विभाग उत्तराखंड से कोरोना की दवा बनाने की बजाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के नाम पर लाइसेंस लिया गया है, जबकि दावा कोरोना को ठीक होने का दावा किया गया।