देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को इलाज की अनुमति दे दी है। सरकार ने इलाज की दरें भी तय कर दी हैं। अगर आप मामूली रूप से बीमार हैं तो भी निजी अस्पताल में इलाज के लिए आपको रोज न्यूनतम आठ हजार रुपए तो देने ही होंगे। गंभीर दशा में रोज के 18 हजार रुपए का खर्च आएगा। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी के इस आदेश में देखें कि निजी अस्पतालों कैसे करेंगे आपका इलाज-

