देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर सोमवार को नया आदेश जारी किया है। अब समूह क व ख के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थित रहेंगे, जबकि समूह ग व घ के 75 प्रतिशत उपस्थित रहना होगा। वहीं नए आदेश में गर्भवती महिला कर्मचारी व 10 साल से कम आयु के बच्चे वाली कर्मचारी को अपरिहार्य परिस्थिति में ही दफ्तर बुलाने को कहा गया है। 55 साल से अधिक आयु व गम्भीर बीमारी से ग्रसित कर्मियों के लिए भी यही नियम लागू होंगे। शासकीय बैठकों के लिए भी गाइड लाइन दी गई है। सरकारी बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जरूरी होने पर आवश्यक को ही बैठक में बुलाने को कहा गया है। बैठक में सामाजिक दूरी मास्क आदि का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। प्रभारी सचिव डा. पंकज पांडे की और से यह शासनादेश जारी हुआ है।
उत्तराखंड में समूह ग व घ के 75 प्रतिशत कर्मियों को आना होगा दफ्तर
